
पुलिस के नाम पर प्रकरण रफा-दफा कराने और जेल भेजने का भय दिखाकर रुपए वसूली करने वाले दलाल के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि पुलिस कार्यप्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखते हुए समाज में भयमुक्त वातावरण निर्मित किया जाए, साथ ही उन सभी *फर्जी बिचौलियों व दलालों* पर कठोर कार्यवाही की जाए जो पुलिस के नाम पर नागरिकों से अवैध वसूली या ठगी करने का प्रयास करते हैं।
इन्हीं निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं पंकज पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), कवर्धा कृष्ण कुमार चंद्राकर के मार्गदर्शन में थाना कवर्धा ने एक ऐसे मामले में शीघ्र कार्यवाही की है, जिसमें एक फर्जी दलाल द्वारा नागरिक को भ्रमित कर पैसे ऐंठने की शिकायत सामने आई थी।
ग्राम बितली निवासी श्री मोतीराम साहू, पिता जीवनलाल साहू, उम्र 48 वर्ष द्वारा थाना कवर्धा में शिकायत दी गई कि ग्राम भागूटोला निवासी कुंजराम साहू ने उनके खिलाफ दर्ज एक पुराने प्रकरण को थाना स्तर से समाप्त (रफा-दफा) कराने और जेल भेजने की धमकी देकर फरवरी 2025 में ₹12,000/- नगद वसूले हैं, और अब ₹3,000/- की और मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित प्रकरण में पुलिस द्वारा विधिसम्मत चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है, अतः उसे रफा-दफा कराना किसी के वश में नहीं था।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित जांच कर आवश्यक धाराओं के तहत थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 167/2025 धारा 308(2) BNS के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है।