धमाका न्यूज 💥जिला कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जारी हैं कार्रवाइयां

शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास 100 गज की दूरी में संचालित दुकानों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने की दी गई चेतावनी।
कवर्धा। जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास 100 गज की दूरी में संचालित तमाम दुकानों के संचालकों को किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थों की बिक्री न करने की चेतावनी दी गई है। उक्त चेतावनी का पालन न करने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत त्वरित कारवाई करने का निर्देश जिला कलेक्टर जनमेजय महोबे द्वारा दिया गया है। श्री महोबे ने कहा कि तम्बाकू उत्पादों की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित क्षेत्रों में न हो इस पर कड़ी निगरानी रखें, क्योंकि इनके लत से युवा व स्कूली बच्चे गम्भीर शारीरिक व मानसिक बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने इस स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट रहकर इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए भी निर्देशित किया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुजॉय मुखर्जी ने बताया कि तम्बाकू उत्पादों पर चिन्हांकित क्षेत्रों में रोक लगाए जाने व क्षेत्र को धूम्रपान मुक्त बनाए जाने के जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार आज पूर्व की भांति आज दिनांक नवम्बर को पुनः प्रवर्तन दल द्वारा जिले के नगरीय निकाय कवर्धा शहरी क्षेत्र अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद स्वामी करपात्री जी स्कूल, स्वामी आत्मानंद-नवीन कन्या शास.उच्च माध्यमिक शाला कचहरी पारा एवं आदर्श कन्या शाला कवर्धा के आस-पास 100 गज की दूरी में संचालित पान ठेला, दुकानों आदि में चालानी कार्यवाही की गई। जिसके तहत कोटपा अधिनियम की *धारा 4 एवं 6* के तहत कुल *21* चालान किए गए | चालानी कार्यवाही के साथ-साथ दल के सदस्यों द्वारा तंबाकू विक्रेताओं को अधिनियम के तहत पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी प्रदान की गई, जिसमें विशेष तौर पर तंबाकू उत्पादों का प्रचार या विज्ञापन न करने एवं बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादकों को न बेचने की समझाइश दी गई एवं *18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दंडनीय अपराध है लिखित* पोस्टर भीबप्रदान किया गया। डॉ मुखर्जी ने बताया कि इसके साथ ही स्कूलों, महाविद्यालयों के आस पास गुटखा, सिगरेट आदि नही बेचे जाने हेतु कड़ाई से निर्देशित किया गया।
प्रवर्तन दल का प्रतिनिधित्व जितेंद्र पाटीदार, निरंजन डहरिया (औषधि निरीक्षक) के द्वारा किया गया, दल के सदस्यों के रूप में स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, नगर पालिका के प्रतिनिधि एवं पुलिस विभाग के सदस्य शामिल थे।