धमाका न्यूज़✍️श्री देव आनंद जैन शिक्षण संघ, राजनांदगाँव की होगी जांच, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं ने लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच अधिकारी किया नियुक्त

राजनांदगांव।छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अंतर्गत पंजीकृत संस्था श्री देव आनंद जैन शिक्षण संघ, राजनांदगांव के कार्यकारिणी, गठन, सदस्यता एवं वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ ने औपचारिक जांच के आदेश जारी किए हैं।
रजिस्ट्रार कार्यालय को संस्था के विरुद्ध 14 मार्च 2025 से 08 जनवरी 2026 के बीच कई बार शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों के निराकरण हेतु संस्था को पत्राचार किया गया, किंतु समय-सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके चलते शिकायतकर्ताओं द्वारा बार-बार जांच की मांग की जाती रही।
इन परिस्थितियों में रजिस्ट्रार ने अधिनियम की धारा 32(1) के तहत श्री ज्ञान प्रकाश साहू, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर संभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी को अधिनियम की धारा 32(3) में निहित सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं।
आदेश के अनुसार, जांच अधिकारी संस्था के कार्यकरण, गठन एवं वित्तीय स्थिति की विस्तृत जांच कर 60 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
रजिस्ट्रार कार्यालय ने संस्था के अध्यक्ष/सचिव को निर्देशित किया है कि वे जांच अधिकारी को मांगे गए सभी अभिलेख उपलब्ध कराएं। वहीं, शिकायतकर्ताओं को भी जांच की सूचना प्रदान की गई है।
इस आदेश से यह स्पष्ट है कि शासन स्तर पर श्री देव आनन्द जैन शिक्षण संघ राजनांदगांव की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अब सख़्ती बरती जा रही है।
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