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*➡ भारी मात्रा में नकली शराब का जखीरा जप्त*
*➡ शराब बनाने में प्रयुक्त स्पिरिट, खाली बोतल, ढ़क्कन, नकली होलोग्राम स्टीकर व अन्य सामाग्री जप्त*
➡ 459 बल्क लीटर मानवीय उपयोग हेतु अनुप्युक्त देशी मदिरा जप्त
➡ 05 आरोपी एवं 01 विधि से संघर्षरत बालक गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं 34(1)क, 34(2),36, 49क, 59 क (1) (2) आबकारी एक्ट एवं धारा 420, 465, 468, 471, 34 भादवि में भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
➡ अपराध में प्रयुक्त दो मोटर सायकल, स्पिरिट कीमती 20000 रू. सहित कुल चार लाख नौ हजार पांच सौ नब्बे रूपये का मशरूका जप्त
केंसीजी। पुलिस अधीक्षक महोदय त्रिलोक बंसल के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपराध समीक्षा मीटिंग में आदर्श आचार संहिता के पालन एवं सभी प्रकार के अपराधिक गतिविधियों अवैध शराब जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने एवं सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय एवं अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में दिनांक 03.04.2024 को
सायबर सेल एवं थाना गातापार को सूचना प्राप्त हुआ है कि ग्राम मुढीपार में कुछ लोग नकली देशी प्लेन शराब का निर्माण, बाटलिंग, लेबलिंग, फर्जी होलोग्राम लगाकर शासकीय मदिरा दुकान में बिकने वाले शराब बोतल का हूबहू नकल तैयार कर क्षेत्र में बिक्री परिवहन का कार्य कर रहे है जो मानव जीवन के लिए भी खतरनाक है तथा सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे, की सूचना पर पुलिस अधीक्षक केसीजी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गातापार एवं सायबर सेल केसीजी का संयुक्त टीम तैयार कर मुखबीर के बताये स्थान पर ग्राम मुढीपार के लालमाटी मोहल्ले में स्थित नान्हू सिन्हा के मकान में गवाहो के साथ दबिश दिया गया मौके पर 01. गेमेन्द्र सेन पिता भरतलाल सेन उम्र 24 साल साकिन खैराबना थाना गातापार जिला केसीजी (छ0ग0) 02. नंद किशोर सिन्हा उर्फ लिण्डा पिता जयलाल सिन्हा उम्र 30 साल साकिन पाण्डादाह थाना खैरागढ जिला केसीजी (छ0ग0) 03. कैलाश रजक पिता रमेश रजक उम्र 28 साल साकिन पाण्डादाह थाना खैरागढ जिला केसीजी (छ0ग0) 04. हरीश वर्मा (नागपुरे) पिता भैयालाल वर्मा (नागपुरे) उम्र 23 साल साकिन घाटनी थाना सिटी गोदिंया जिला गोदिंया राज्य महाराष्ट्र हाल निवास स्टेशन पारा राजनांदगांव एवं एक विधि से संघर्षरत बालक मौके पर मिला विधि सम्म्त कार्यवाही करते हुए मकान का तलाशी लेने पर 1250 पौवा देशी मदिरा प्लेन प्रत्येक में 180 एमpएल भरा हुआ कुल 225 बल्क लीटर कीमती 112500 रूपये, 35 लीटर के नीला रंग के 06 नग जरिकेन में देशी प्लेन मदिरा भरा हुआ कुल 234 बल्क लीटर कीमती 117000 रूपये, 17 लीटर पानी का खाली जार 14 नग कीमती 2800 रूपये, 17 लीटर पानी का भरा जार 02 नग कीमती 460 रूपये, 50 लीटर भरा हुआ जरिकेन जिसमे स्प्रिट जैसा तरल लिक्विड भरा हुआ है जिस पर एग्रीफ्लेम एग्री प्रोडक्ट कंपनी आनर नेम बिटटू का पर्चा लगा है कीमती 20000 रूपये, 35 लीटर का खाली जरिकेन नीले रंग का कीमती 500 रूपये, 150 लीटर का खाली ड्रम नीले रंग का कीमती लगभग 800 रूपये, 03 नग सफेद रंग की चाड़ी कीमती 100 रूपये, देशी मदिरा प्लेन मदिरा का खाली पौवा 200 नग कीमती 2000 रूपये, नकली होलोग्राम जिसमें हिन्दी में झा0उ0 विभाग वर्ष 2022-23 लेख है 1150 नग कीमती 1030 रूपये, खाली ढक्कन नीले रंग का शीशी में लगाने का जिसमें अंग्रेजी में छत्तीसगढ डिस्टलिज लिमिटेड कुम्हारी बीच में छत्तीसगढ एक्साइज लेख है 140 नग कीमती 400 रूपये, 01 नग मोटर सायकल पुराना इस्तेमाली होण्डा ड्रीम युवा क्रमांक सीजी 08 एएम 8437 ब्लेक रेड कलर का कीमती लगभग 40000 रूपये, 01 नग मोटर सायकल पुराना इस्तेमाली होण्डा एक्टीवा सिल्वर ब्लेक कलर का क्रमांक सीजी 04 एमयू 5890 कीमती लगभग 50000 रूपये, 05 नग मोबाइल कीमती लगभग 50000 रूपये, नगदी रकम 12000 रूपये कुल जुमला कीमती 409590 रूपये बरामद किया गया जो प्रथम दृष्टया धारा 34(1)क, 34(2),36, 49क, 59 क (1)(2) आबकारी एक्ट एवं 420, 465, 468, 471, 34 भादवि का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मौके पर घटना स्थल मकान को सील किया गया।
अपराध का तरीकादृ आरोपियों द्वारा शासकीय मदिरा दुकान में मिलने वाले देशी प्लेन शराब का हूबहू नकल तैयार कर आसपास के क्षेत्रो में बिक्री एवं परिवहन करते है आरोपी गेमेन्द्र सेन और नंद किशोर सिन्हा दोनो देशी शराब दुकान एवं खाली बोतल बिक्री करने वाले लोगो के माध्यम से देशी शराब दुकान में मिलने वाले खाली बोतल खरीदकर एकत्र करते है जिसे अपचारी बालक के घर में रखकर जब बोतल की संख्या पर्याप्त हो जाती है तो आरोपी गोंदिया महाराष्ट्र निवासी हरीश वर्मा (नागपुरे) को सूचित करते है तब हरीश वर्मा महाराष्ट्र से स्प्रीट की व्यवस्था कर मुढीपार आता था जहां सभी आरोपी मिलकर स्प्रीट से देशी प्लेन शराब तैयार करते थे जिसे आरोपी खरीदे गये खाली बोतलो में भरकर आरोपी धनश्याम सिंह राजपूत द्वारा व्यवस्था किया गया सरकारी शराब दुकान के बोतलो में लगने वाले स्टीकर, होलोग्राम एवं ढक्कन का हूबहू नकल लगाकर शासकीय शराब दुकान में मिलने वाले प्लेन शराब की तरह तैयार कर क्षेत्र में सभी आरोपी सप्लाई करते थे एवं प्राप्त बिक्री रकम को बराबर बराबर बांट लेते थे इस तरह आरोपीगण सरकारी राजस्व में भी नुकसान पहुंचाते थे।
नाम आरोपीगण
01. गेमेन्द्र सेन पिता भरतलाल सेन उम्र 24 साल साकिन खैरबना थाना गातापार जिला केसीजी (छ0ग0) कार्य – मुख्य सरगना खाली बोतल की व्यवस्था, निर्माण एवं क्षेत्र में बिक्री
02. नंद किशोर सिन्हा उर्फ लिण्डा पिता जयलाल सिन्हा उम्र 30 साल साकिन पाण्डादाह थाना खैरागढ जिला केसीजी (छ0ग0)दृमुख्य सरगना खाली बोतल की व्यवस्था, निर्माण एवं क्षेत्र में बिक्री
03. कैलाश रजक पिता रमेश रजक उम्र 28 साल साकिन पाण्डादाह थाना खैरागढ जिला केसीजी (छ0ग0)दृ सहयोगी निर्माण, एवं बिक्री
04. हरीश वर्मा (नागपुरे) पिता भैयालाल वर्मा (नागपुरे) उम्र 23 साल साकिन घाटनी थाना सिटी गोदिंया जिला गोदिया राज्य महाराष्ट्र हाल निवास स्टेशन पारा राजनांदगांव, कार्यदृ स्प्रीट की व्यवस्था एवं शराब तैयार करना
05. धनश्याम सिंह राजपूत पिता कन्हैया राजपूत उम्र 45 साल साकिन देवरबीजा जिला बेमेतरा वर्तमान पता जयंती नगर दुर्ग कार्य- नकली होलोग्राम, स्टीकर, ढक्कन उपलब्ध कराना
06. एक विधि से संघर्षरत बालकदृ मकान की व्यवस्था एवं निर्माण, बिक्री में सहयोग
प्रकरण में आरोपियो से पुछताछ पर आये तथयों के आधार पर सभी दृष्टिकोण से विवेचना की जा रही है ।
पूर्व अपराधिक रिकार्ड-
01. गेमेन्द्र सेन पिता भरतलाल सेन उम्र 24 साल साकिन खैराबना थाना गातापार जिला केसीजी
(छ0ग0) कार्य- मुख्य सरगना खाली बोतल की व्यवस्था, निर्माण एवं क्षेत्र में बिक्री
1. अप.क्र. 74/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट,
02. नंद किशोर सिन्हा उर्फ लिण्डा पिता जयलाल सिन्हा उम्र 30 साल साकिन पाण्डादाह थाना खैरागढ जिला केसीजी (छ0ग0)दृ मुख्य सरगना खाली बोतल की व्यवस्था एवं क्षेत्र में बिक्री
1. अप.क्र. 274/15 धारा 34(1) आबकारी एक्ट,
2. इस्तगाशा क्र. 24/19 धारा 151 जाफौ.
3. अप.क्र. 328/20 धारा 34(1) आबकारी एक्ट,
4. इस्तगाशा क्र. 69/20 धारा 107, 116(3) जाफौ.
5. इस्तगाशा क्र. 43/20 धारा 151 जाफौ.
6. अप.क्र. 01/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट,
7. अप.क्र. 42/23 धारा 4 क सट्टा एक्ट,
8. अप.क्र. 295/23 धारा 13 जुआ एक्ट,
03. कैलाश रजक पिता रमेश रजक उम्र 28 साल साकिन पाण्डादाह थाना खैरागढ जिला केसीजी
(छ0ग0)दृ सहयोगी निर्माण एवं बिक्री
1. अप.क्र. 38/18 धारा 13 जुआ एक्ट,
2. अप.क्र. 177/18 धारा 34(1)क आबकारी एक्ट,
3.अप.क्र. 33/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट,
4. अप.क्र. 250/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट,
05. धनश्याम सिंह राजपूत पिता कन्हैया राजपूत उम्र 45 साल साकिन देवरबीजा जिला बेमेतरा वर्तमान
पता जयंती नगर दुर्ग कार्य- नकली होलोग्राम, स्टीकर, ढक्कन उपलब्ध कराना
1.थाना बोरी जिला दुर्ग के अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत पूर्व अपराधिक
रिकार्ड