
डीजे संचालक पर कोलाहल अधिनियम एवं अन्य धाराओं पर की गई कार्यवाही।
गंडई। पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय के निर्देशन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रशांत खाण्डे के द्वारा वर्तमान में जारी विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन परीक्षाओं को देखते हुये ध्वनि वाद्य यंत्रों के उपयोग के संबंध में माननीय उच्चत्तम न्यायालय दिल्ली के दिशा निर्देश के संबंध में थाना क्षेत्र के डी.जे. संचालको की मिटिंग लेकर जारी निर्देशो के संबंध में अवगत कराने निर्देश दिया गया था साथ ही नियमो का उलंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में आदेशित किये थे, क्षेत्र में नियमों का पालन ना कर डी.जे. धुमाल संचालन करने वाले संलाचको पर कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में दिनांक 27.03.2023 के रात्रि 23/30 बजे गंडई नगर में नियमो का उल्लंघन कर डी.जे. बजा रहे जगेश्वर पटेल पिता सनुक लाल पटेल उम्र 24 साल निवासी सिवनी खुर्द थाना रेगाखार जिला कबीरधाम डीजे संचालक द्वारा धारा 16 कोलाहल अधिनियम का उलंघन करते पाये जाने पर मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर डी.जे. एवं डी.जे. परिवहन में उपयोग कर रहे पीकप वाहन को जप्त कर थाना लाया गया एवं आरोपी के विरूद्ध इश्तगासा क्र. 01/23 धारा 16 कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119/177, 182(क)(4),190(2)(घ) एमव्ही एक्ट में कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। गौरतलब है कि रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 06.00 तक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।